BOCW Act, 1996 और Central Rule, 1998 का यह अंतिम part है. पिछले post के माध्यम से हमने निम्न Central Rule के बारे में जाना-
- Dangerous and harmful environment (BOCW Central Rules 40)
- Over Head Protection (BOCW Central Rule 41)
- Electrical Hazards ( BOCW Central Rule 47)
- Lifting Appliances and Gear (Central Rule 51 to 81) के बहुत सारे Act के बारे में जाना. जिसे हम नीचे लिंक पर click करके पढ़ सकते हैं.
- BOCW ACT, 1996 and Central Rules, 1998 (Part- II)
अब आइये उन बचे हुये BOCW Act 1996 के बारे में जानते हैं-
Scaffolding (BOCW Central Rule 188 to Rule 205) –
जहाँ भी scaffolding पर कार्य होता है ऐसे में उस स्थान पर BOCW Central Rule को follow करना अनिवार्य होता है. इस central rule को कई part में बाँटा गया है इसे अलग-अलग समझने का प्रयास करते हैं.
1.As Per Rule 190(b ) –
किसी भी scaffold के parts को आंशिक रूप से dismantle नहीं किया जाता है और ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को scaffolding के ऊपर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है. तब तक जब तक किसी responsible person के द्वारा स्थिरता (stability ) या safety को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता.
इसके अलावा जिस languages में warning sign की ज़रूरत हो displayed किया जाना चाहिए जो इस बात का संकेत करता हो कि scaffolding कम करने के योग्य नहीं है.
2. As Per Rule 1992 (c) –
Scaffold के प्रत्येक bay पर कितने employee काम कर सकते हैं और उस bay का SWL (Safe Work Load) कितना है यह displayed होना चाहिए. जिससे की scaffolding पर क्षमता से अधिक भार नहीं दिया जाए और scaffolding अधिकतम load के कारण scaffold collapse न कर सके.
3. As Per Rule 193(h) –
एक ही समय में कभी भी 2 working platform का प्रयोग किसी भी work जैसे- भवन निर्माण या फिर किसी भी materials को रखने के लिए नहीं करना चाहिए.
4. As Per Rule 193 (h) –
Scaffolding पर जहाँ workers काम कर रहे हैं, working platform दीवार से कम से कम 0.6 meter की दूरी पर होनी चाहिए.
5. As Per Rule 202 (a) –
किसी भी trestle scaffolding पर काम करने का platform 3 tires से अधिक नहीं होता है. इसका working platform सतह से 4.5 meter से अधिक नहीं होना चाहिए.
Safety Committee (BOCW Central Rules 208) –
- अगर 500 से अधिक workers, construction site पर कार्य कर रहे हैं तो ऐसे स्थान पर employer को safety committee का चुनना आवश्यक होता है.
- Safety committee की यह ज़िम्मेदारी होती है वह workers और employer को समान संख्या में safety के नियम को लेकर representकरे अर्थात employer के लिए और workers के सुरक्षा से संबन्धित अलग-अलग नियम और कानून न हो.
- Safety Committee की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह महीने में कम से कम एक बार regular basis पर बैठक करे और उनसे जुड़ा रहे जो working site पर सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं.
Safety Officer (BOCW Act 1996, Part III, Chapter XXI, Rules 209) –
BOCW Act 1996 के अनुसार अगर 500 या उससे अधिक workers कहीं काम कर रहे होते हैं तो ऐसे स्थान पर safety officer का होना अनिवार्य होता है, और यह safety officer प्रयाप्त मात्रा में staff को रखकर उसे assist करता है और सुरक्षा से संबन्धित जिम्मेदारियाँ सौंप कर work site पर safety awareness लाता है.
Reporting of Accident (BOCW Act 1996, Part- III, Chapter XXI – Rule 210)-
उन accident को notice के साथ report किया जाना चाहिए, जहाँ loss of life या फिर disability होती हो. इसे report करने की समय अवधि होती है, जिसे हम chart के माध्यम से जानेंगे.
Construction site पर उन सभी accident को notice किया जाना चाहिए जो निम्न परिणाम देते हैं. | |
Loss of Life | With in 4Hours |
Disability | With in 48 Hours |
Any other accident | With in 72 Hours |
Construction site पर जो भी दुर्घटना हुयी है उसे निम्न स्थानों पर report किया जाना चाहिए.
- Regional Labor Commissioner Office में.
- Accident को उस board में भी report की जानी चाहिए जहाँ workers को लाभार्थी(beneficiary ) के रूप में registered किया गया है.
- Direct General
- Accident के 10 दिन बाद notice निकटतम police station के साथ-साथ District Magistrate को भेजा जाना चाहिए.
Medical Facilities ( BOCW Central Rule 223 to 232) –
Construction site पर जो worker काम कर रहे होते हैं BOCW Central Rule उनके स्वास्थ्य के बारे में भी employer के ऊपर जिम्मेदारियाँ डालता है.
Medical Examination (BOCW Central Rule 223) –
ऐसे workers को medically जाँच करना आवश्यक होता है risk of hazards की संभावना ज्यादा होती है जैसे-
- Crane Operator का कार्य शुरू करने से पहले medically test की आवश्यकता होती है.
- चरखी( winch ) का operator या फिर अन्य किसी lifting appliances के operator का.
- Vehicle operator का.
जो भी worker होता है अगर उसका medically examine किया जाता है तो किसी भी प्रकार का charge नहीं लिया जाता है अर्थात यह free of cost होता है और यह employer की responsibility होता है.
Medical examination के जितने भी record होते हैं उन्हे बराबर maintain करने की आवश्यकता रहती है.
Ambulance (BOCW Central Rules 227) –
- Accident या किसी भी बीमारी के गंभीर अवस्था जैसे मामलों से निपटने के लिए या construction site पर चोटिल या बीमार हुये व्यक्ति को तुरंत hospital ले जाने के लिए work place पर ambulance होना चाहिए. इसके अलावा नजदीक में अस्पताल का व्यवस्था किया जाना चाहिए.
- Ambulance van को हमेशा maintain करके रखना चाहिए.
- जहां कार्य रहा है वह कार्य स्थल मानव सुविधाओं से लैस होना चाहिए.
Occupational Diseases (BOCW Central Rule 230) –
यहाँ हम occupational disease से संबन्धित कुछ उदाहरण देने वाले हैं जो निम्न है और BOCW Act के अनुसार ऐसे स्थानों पर अगर कार्य करना है तो employer की ज़िम्मेदारी होती है कि इससे बचने के उपाय ढूंढें और building workers को बचाने का हर संभव प्रयास करे.
- Asbestosis
- Occupation Cancer
- Toxic Anemia
- Arsenic Poisoning
- Phosgene Poisoning
- Toxic Nephritis
- Anthrax
- Mercury Poisoning
- Hearing Loss
- Radioactive Exposure
- Silicosis
- Toxic Jaundice
- Carbon Monoxide
- Lead Poisoning
First Aid (BOCW Central Rule 231) –
BOCW Central Rule के अनुसार work place पर first aider और first-aid box का होना अनिवार्य होता है जिससे workers/employee को चोट लगने के पश्चात उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके.
- Working site पर प्रायप्त मात्रा में first-aid box और आलमीरा उपलब्ध होना चाहिए जिसे चोट लगने पर workers को प्राथमिक उपचार दिया जा सके तथा वह अपने ज़रूरत के सभी सामान आलमीरा में रख कर सुरक्षित कर सके.
- जो box होता है उस पर साफ-साफ first-aid boxes लिखा होना चाहिए और जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसे क्रम में सजा कर रखा जाता है.
- First-aider हमेशा site पर उपलब्ध रहेगा.
Welfare –
BOCW Act 1996 लाने का concept यही था कि जो employee हैं कार्य स्थल पर कार्य कर रहे हैं, company के तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी करना. Factory act बनने के पीछे यही उद्देश्य था. जिससे workers के welfare में बढ़ोतरी किया जा सके.
Welfare के अंतर्गत कौन-कौन सी सुविधायें होती हैं आइये उसके बारे में जानते हैं.
Latrine and Urinal (BOCW Central Rules 243) –
- कार्य स्थल पर प्रायप्त रूप में शौचालय और मूत्रालय (Latrines and Urinals) उपलब्ध होने चाहिए.
- जो latrines और urinal होता है हर समय सुविधाजन रूप से उपलब्ध होना चाहिए.
- जो शौचालय और मूत्रालय होता ही उसमें proper light की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ स्वच्छ और स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए.
Canteen (BOCW Central Rule 244)-
अगर कैसी company के अंदर या फिर Construction site पर 250 से ज्यादा employees कम कर रहे हैं तो BOCW Central Rules 224 के अंतर्गत वहाँ employer को canteen का arrangement करना होता है.
BOCW Central Rule के अनुसार canteen को निम्नलिखित ढंग से सुसज्जित किया जाना चाहिए –
- Canteen के अंदर dining hall उपलब्ध होना चाहिए और उसमे enough furniture लगा होना चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति को खड़े होकरservice न लेना पड़े.
- Canteen के अंदर अलग kitchen होना चाहिए, kitchen का सामान रखने के लिए अलग store room होना चाहिए और एक washing place होना चाहिए, जिससे पूरे canteen में पानी नहीं फैले.
- हमेशा canteen के अंदर पर्याप्त लाइट उपलब्ध होना चाहिए.
- परिसर को साफ और स्वच्छ बनाए रखना होता है और प्रत्येक छः महीने पर ware floor को चूना से साफ करना होता है.
Drinking Water (BOCW Central Rule 245) –
- Employer की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह workers को स्वस्थ पेयजल की कमी को दूर करें.
- Working site पर या company के अंदर जहाँ-जहाँ शुद्घ पेय जल की व्यवस्था है ऐसे स्थानो पर “Drinking Water” या फिर “पीने का पानी” लिखा होगा और उसे ऐसे भाषा में लिखा होना चाहिए जिसे अधिकांश लोग समझते हों.
- कोई भी washing place या फिर drinking water का स्थान शौचलाय या फिर मूत्रालय से 6 meter से अधिक दूरी पर स्थित होनी चाहिए.
Section , offence and Punishment –
Section..47
Offence – अगर कोई सुरक्षा प्रावधान (Safety Provision) का उल्लंघन करता है
Punishment – 2 साल से 3 महीने तक की सजा और जुर्माना हो सकता है.
Section..48
Offence – अगर कोई employer बिना सूचना दिये construction work शुरू कर देता है.
Punishment – Employer को तीन महीने का जेल और एक लंबा fine देना पड़ सकता है.
Section . 49
Offence – रुकावट के लिए
Punishment – तीन महीने का जेल और fine.
इस पोस्ट में निम्न बिन्दुओं को cover करने का प्रयास किया गया है –
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